Shubhshakti Yojana: राजस्थान सरकार ने प्रदेश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ‘शुभशक्ति योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों और महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹55,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता राशि शिक्षा, स्वरोजगार या विवाह में उपयोग की जा सकती है।
पात्रता के नियम बेहद स्पष्ट
इस योजना का लाभ वही आवेदक ले सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हों और निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत हों। आवेदक महिला या उसकी अविवाहित पुत्री कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए, और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना में केवल उन्हीं महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके घर में शौचालय है और जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो।
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से
राजस्थान शुभशक्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। इच्छुक लाभार्थी SSO पोर्टल पर जाकर जनआधार ID से लॉगिन कर सकते हैं और योजना के अंतर्गत उपलब्ध फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए श्रम विभाग के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में ₹55,000 की राशि भेज दी जाती है।
दस्तावेज और संपर्क विवरण की भी सुविधा उपलब्ध
इस योजना के लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटो और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए श्रम विभाग की हेल्पलाइन नंबर 0141-2222961 या टोल फ्री नंबर 18001800999 पर संपर्क किया जा सकता है।
निष्कर्ष: बेटियों को मिलेगा सामाजिक और आर्थिक संबल
राजस्थान शुभशक्ति योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में बेटियों की शिक्षा और स्वावलंबन को भी बढ़ावा देती है। यह एक सराहनीय कदम है जो निर्माण श्रमिक वर्ग की महिलाओं और उनकी बेटियों के सपनों को साकार करने में मदद करेगा।