Palanhar Yojana: सरकार ने राज्य के अनाथ, निराश्रित और कमजोर वर्ग के बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक संवेदनशील कल्याणकारी योजना शुरू की है, जिसे पालनहार योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय उनके परिवार या समाज के बीच सुरक्षित, सम्मानजनक और शिक्षित जीवन उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता
पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों को मासिक आधार पर ₹1,500 से ₹2,500 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। राशि का निर्धारण बच्चे की उम्र और उसकी श्रेणी के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही पात्र बच्चों को साल में एक बार ₹2,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है, जिससे वे आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
सरकार का लक्ष्य है कि जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या जो किसी कारणवश अपने परिवार से अलग हैं, उन्हें भी परिवार के वातावरण में रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं मिलें। इस योजना से बच्चे मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनते हैं। पालनहार योजना रिश्तेदारों या परिचितों को बच्चों के पालन-पोषण में मदद का अवसर देती है, जिससे वे अनाथालय जाने से बच पाते हैं।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है, या जिनके माता-पिता को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे, गंभीर रूप से बीमार माता-पिता वाले बच्चे और जेल में बंद माता-पिता के बच्चे भी इसके दायरे में आते हैं। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों का आंगनवाड़ी में और 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का स्कूल या व्यावसायिक संस्थान में पंजीकरण अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार और जन्म प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी या विद्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
आवेदन प्रक्रिया
पालनहार योजना में आवेदन करना सरल है। इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहां उन्हें आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी जाएगी, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में फॉर्म के साथ जमा करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र बच्चों का नाम योजना में जोड़ा जाता है और निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।